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रामलीला कांडः रामदेव और पुलिस दोनों की गलती- सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बीते जून में रामलीला मैदान में जो कुछ हुआ उसके लिए बाबा रामदेव और उनके समर्थक भी जिम्‍मेदार हैं लेकिन अदालत ने यह भी कहा कि दिल्‍ली पुलिस को उस तरह की कार्रवाई नहीं करनी चाहिए थी। अदालत ने इस कार्रवाई के दौरान पुलिसिया कार्रवाई के दौरान घायल होकर दम तोड़ने वाले राजबाला के परिवार वालों को पांच लाख रुपये मुआवजा दिए जाने के भी निर्देश दिए। अदालत ने यह भी तय किया कि मुआवजे की राशि का 25 फीसदी रामदेव को भी भरना होगा जबकि शेष 75 फीसदी दिल्‍ली पुलिस की ओर से दी जाएगी। बाबा रामदेव और उनके समर्थकों के खिलाफ दिल्ली पुलिस की कार्रवाई के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। पिछले साल 4-5 जून की दरमियानी रात को भ्रष्टाचार विरोधी अनशन के दौरान यह कार्रवाई हुई थी। कोर्ट ने आज फैसला सुनाते हुए गृह मंत्री पर हालांकि कोई टिप्‍पणी नहीं की। लेकिन इस घटना के लिए दोषी पुलिसवालों पर केस चलाने का आदेश जरूर दिया। अदालत ने पूछा कि बीच रात में कार्रवाई करने की जरूरत क्‍यों पड़ी और सुबह तक का इंतजार क्‍यों नहीं किया गया। अदालत ने मुआवजे की राशि का 25 फीसदी यानी सवा लाख रुपये रामदेव के ट्रस्‍ट भारत स्‍वाभिमान ट्रस्‍ट की ओर से दिए जाने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले से संबंधित मीडिया रिपोर्टों के आधार पर संज्ञान लिया था। इन रिपोर्टों में बताया गया था कि दिल्ली पुलिस ने रामदेव के सोते हुए समर्थकों के खिलाफ कथित बर्बर कार्रवाई की। इन समर्थकों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। कार्रवाई के दौरान घायल हुए एक समर्थक की बाद में मौत हो गई थी.....
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